बाल विवाह क्या है? संक्षिप्त विवरण
नमस्कार! जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाल विवाह का मतलब है बच्चों का विवाह अर्थात शादी। कानूनन सरकार के द्वारा निर्धारित उम्र से कम आयु में शादी बाल विवाह कहलाती है। भारत सरकार ने विवाह की निम्नतम आयु 21 वर्ष लड़का एवम् 18 वर्ष लड़की की है।बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत निम्नतम आयु से कम आयु में किया गया विवाह गैर कानूनी है।
अन्य जानकारी के लिए पढ़ें हमारा ब्लॉग - बाल विवाह:सम्पूर्ण जानकारी।
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